🔳 बरसात के मद्देनजर लिया गया निर्णय
🔳 30 सितंबर तक खनन पर रहेगा प्रतिबंध
🔳 अपर जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर सख्ती से पालन के दिए निर्देश
[[[[[[[[[[ टीम तीखी नजर की रिपोर्ट ]]]]]]]]]]]
जनपद की नदियों में स्वीकृत उपखनिज पट्टों किए जा रहे खनन पर बरसात के मद्देनजर रोक लगा दी गई है। एसडीएम विवेक राय ने जिले की सभी नदियों में किए जा रहे खनन को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रतिबंधित कर दिया है। नियमों के उल्लघंन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नैनीताल जनपद में कोसी, दाबका, गौला समेत विभिन्न नदियों में राजस्व, वन व निजी नाप भूमि पर स्वीकृत उपखनिज पट्टों पर किए जा रहे खनन कार्य किया जाता है। विभिन्न प्रदेशों के श्रमिक खनन कार्य में जुटते हैं। खनन से जहां सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है वहीं स्थानीय लोगों को भी अलग अलग माध्यमों से रोजगार उपलब्ध होता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बरसात में नदियों में खनन पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। खनन विभाग से मिली रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने बरसात में नदियों का बहाव बढ़ने व खनन कार्य में जुटे मजदूरों की जिंदगी पर खतरा मंडराने के मद्देनजर आगामी 30 सितंबर तक खनन कार्य रोकने के निर्देश जारी किए हैं। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने आदेश जारी कर सख्ती से खनन कार्य प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं।
