= हाईकोर्ट ने जांच को गठित की दो सदस्ययी टीम
= कुमाऊं आयुक्त व डीआईजी कुमाऊं रैंज करेंगे जांच
= 23 मार्च को होगी मामले की सुनवाई
(((हल्द्वानी से संजय चौधरी/उदित चौधरी की रिपोर्ट)))
हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के 27 छात्रों के साथ कथित रैगिंग किए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने इस मामले की जांच कराने हेतु आयुक्त कुमायूं मंडल एवं डीआईजी कुमायूं रेंज की दो सदस्यीय कमेटी गठित की है। साथ ही खंडपीठ ने दो सप्ताह के भीतर जांच कर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।
हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कालेज में 27 छात्रों के सिर मुंडवाकर उनके साथ रैगिंग की गई। उनके पीछे बाकायदा एक सुरक्षा गार्ड भी चल रहा है। हालांकि, कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उनके पास रैगिंग की कोई शिकायत नहीं आयी है। सुनवाई के दौरान याचिकर्ता की तरफ से एक वायरल वीडियो को कोर्ट में दिखाया गया। कोर्ट को बताया गया कि वायरल वीडियो में 27 छात्र एक कतार में सिर मुंडवाए खड़े हुए हैं और सभी के हाथ पीछे की ओर हैं। एक गार्ड उनके पीछे तालिबानी अंदाज में खड़ा हुआ है कि कहीं छात्र भाग न जाएं। याचिकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, रैगिंग करना सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध है। समाचार पत्रों में छपी खबरों व वायरल वीडियो में पता लगा कि यह सभी छात्र एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र हैं।