= रविन्द्र जुगरान के 8 अप्रैल की प्रत्यावेदन का करें निस्तारण – हाईकोर्ट
(((नैनीताल से तनुजा बिष्ट की रिपोर्ट)))
कुमाऊँ विश्वविघालय के कुलपति एनके जोशी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने कुलाधिपति को निर्देश जारी कर कहा है कि रविन्द्र जुगरान के प्रत्यावेदन पर अगर कोई कार्रवाही नहीं हुई है तो उस पर कार्रवाई करें साथ ही कोर्ट ने कहा है कि उनकी योग्यता और अहर्ता पर संविधान के तहत निर्णय लें। देहरादून के रविन्द्र जुगरान ने याचिका दाखिल कर कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा है कि कुलपति कुमाऊँ विश्वविघालय पद के योग्य नहीं हैं और बायोडाटा गलत जानकारियां नियुक्ती के दौरान दी गई हैं। याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की तैनाती के लिये विश्वविघालय अनुदान आयोग और यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट में नियम बने हैं इसके तहत किसी विश्वविघालय में प्रोफेसर पद के लिये दस वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है या किसी शोध संस्थान अकादमिक प्रशासनिक संस्थान में समान पद पर अनुभव होना चाहिए।