= जल्द चलेगा छापेमारी अभियान
= आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज होगा मुकदमा
= बख्से नही जाऐंगे कालाबाजारी में लिप्त लोग
(((ब्यूरो चीफ विरेन्द्र बिष्ट/अंकित सुयाल/भीम बिष्ट की रिपोर्ट)))
रसोई गैस की कालाबाजारी में लिप्त लोगो की अब खैर नही है। पूर्ति विभाग ने कालाबाजारी करने वालो के खिलाफ शिंकजा कसने की तैयारी शुरु कर दी है। पकड़ में आने वालो के खिलाफ बकायदा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जाऐगा।पूर्ति निरीक्षक ने दावा किया है की जल्द छापेमारी अभियान शुरु किया जाऐगा।
अल्मोडा़ हल्द्वानी हाईवे पर स्थित सुयालबाडी़, सुयालबाडी़, काकडी़घाट, नावली, जौरासी, लोहाली, चमडिया, खैरना, गरमपानी समेत आसपास के बाजारो में रसोई गैस का काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। तराई से पहाड़ जाने वाले गैस सिलेंडरों से लदे वाहनो से रिफलिंग कर औने पौने दामो में सिलेंडर खरिद कालाबाजारी में लिप्त लोग गांव के लोगो को बडी़ किमतो में सिलेंडर बेचते है। जिससे गांव के लोगो को मजबूरी में अधिक धनराशी का भुगतान करना पड़ता है वहीं रिफलिंग होने से पहाड़ के उपभोक्ताओं को भी चपत लगती है। अब पूर्ति विभाग ने कालाबाजारी पर रोक लगाने की तैयारी शुरु कर दी है।बकायदा इसके लिए छापेमारी अभियान भी शुरु होगा। हत्थे चढ़ने पर काले कारोबार में लिप्त लोगो के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया जाऐगा। बेतालघाट ब्लाक के पूर्ति निरीक्षक पुष्कर सिंह के अनुसार रिफलिंग तथा गैस की कालाबाजारी करने वालो को कतई बख्सा नही जाऐगा। ये गंभीर अपराध की श्रेणी में है। दावा किया है की जल्द छापेमारी अभियान भी चलाया जाऐगा। पकडे़ जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाऐगा।