= हाईकोर्ट ने विजिलेंस को दिए जांच पूरी करने के निर्देश
= वर्ष 2018 में शुरू हुई थी जांच

(((नैनीताल से टीम तीखी नजर की रिपोर्ट)))

आय से अधिक मामले में फंसे सहायक निदेशक समाज कल्याण कांति राम जोशी की मुश्किलें बढने लगी हैं। हाईकोर्ट ने जांच कर रही विजिलेंस को आदेश दिया है कि वो 2018 से लम्बित जांच को तत्काल पूरा करें। सुनवाई हाईकोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस नारायण सिंह धनिक की कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। आपको बतादें कि एसके सिंह व सुभाष नौटियाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सहायक निदेशक समाज कल्याण पर आय से अधिक सम्पत्ति का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया कि उन्हौने इसकी शिकायत विजिलेंस उत्तराखण्ड में की और जांच में आरोप सही पाए गए। याचिका में कहा गया कि साल 2018 में जांच शुरु हुई लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी और ना ही जांच पूरी हो सकी है। याचिका में विजिलेंस जांच पूरी करने के साथ कांति राम के खिलाफ दर्ज एफआईआर तथा रिकवरी आदेश जिसके द्वारा 7 लाख 400 की धनराशि है उसको तत्काल वसूलने की मांग की गई है। अब कोर्ट ने पूरे मामले को निस्तारित करते हुए कांतिराम के खिलाफ चल रही जांच को जल्द पूरा करने का आदेश दिया है।