= केंद्र व राज्य सरकार तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से चार सप्ताह में मांगा जवाब
= ग्रामीणों की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
(((हेमंत साह/फिरोज अहमद/राहुल शर्मा की रिपोर्ट)))
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बेतालघाट में कोसी नदी के किनारे लगाये जा रहे दो स्टोन क्रेशरों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत दोनों स्टोन क्रेशरों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
मामले की सुनवाई गुरुवार को मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। मामले को लेकर स्थानीय दिलीप सिंह बोरा तथा खैरनी गाँव के चंदन सिंह और दीवान सिंह की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि मानकों की अनदेखी बढेरी क्षेत्र में दो स्टोन क्रेशर लगाए जा रहे है। इससे यहां के पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है। आसपास आबादी भी है। यहां के लोगों के जनजीवन पर भी विपरीत असर पड़ा रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि जहां पर ये स्टोन क्रेशर लगाये जा रहे हैं वह भूमि नदी से दो सौ मीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही इसके पास ही कई गांवों की पंद्रह हजार लीटर की पेयजल पम्पिंग योजना है।